नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने के मामले में दायर समीक्षा याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। समीक्षा याचिका में आरोप लगाया गया है कि भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही सोनिया गांधी का नाम दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था। याचिकाकर्ता ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी, जिसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने समीक्षा याचिका दायर की है।
